जिला कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपखंड अधिकारियों को दिए निर्देश
मनरेगा में अगले 10 दिनों में दो लाख श्रमिक नियोजित करने का लक्ष्य जिले व अंतर जिला आवागमन हेतु नहीं लेना होगा कोई पास
बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने कहा कि जिले से एक भी व्यक्ति अपने घर जाने के लिए पैदल रवाना ना हो, प्रशासन हर व्यक्ति की मदद के लिए तत्पर है और पूरी संवेदनशीलता रखते हुए घर जाने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रशासन द्वारा पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने सोमवार को राजीव गांधी सेवा केंद्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपखंड अधिकारियों को इस सम्बंध में निर्देश दिए। गौतम ने कहा कि उपखंड या तहसील स्तर पर क्वेरंटाइन सेंटर में रूके श्रमिकों के घर जाने की व्यवस्था करवाएं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कोई व्यक्ति पैदल अपने घर के लिए रवाना ना हो। यदि कोई भी व्यक्ति पैदल रवाना होता पाया गया तो सम्बंधित उपखंड अधिकारी की जिम्मेवारी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य वार श्रमिकों को भेजे जाने की संख्या आदि की सूचना प्रतिदिन भेंजे, ताकि इस आधार पर बसों या विशेष ट्रेन के माध्यम से इच्छुक को गृह राज्य पहुंचाया जा सके। गौतम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था चालू है और लोगों के लिए रोजगार की संभावना भी है। उपखंड अधिकारी अपने क्षेत्रों में औद्योगिक नियोजनकर्ताओं के साथ बातचीत कर यह भी प्रयास करें कि श्रमिकों को रोजगार दें और रहने खाने की व्यवस्था करें जिससे यहां की औद्योगिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चालू रखा जा सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी ऐसी इकाईयों में विजिट करें और नियोक्ताओं तथा श्रमिकों को अपने काम में संलग्न रखने के लिए प्रेरित करें। पटवारी आदि के मार्फत यह सर्वे करवाया जाए कि किन इकाईयों में कितनी लेबर काम कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं कोई व्यक्ति पैदल तो नहीं रवाना हुए हैं। गौतम ने कहा कि गर्मी का मौसम है, अन्य राज्यों से आए लोग भावनात्मक रूप से निर्णय लेते हुए पैदल रवाना ना हो, प्रशासन को श्रमिकों की पीड़ा का अहसास है। उनकी बेहतरी के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे।
जिले व अंतर जिले में आवागमन हेतु नहीं लेना होगा पास
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिले और प्रदेश के अन्य जिलों में अनुमत गतिविधियों के लिए आवागमन हेतु किसी भी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि गैर अनुमत गतिविधियों या घूमने फिरने के लिए निकलने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए समय-समय पर पुलिस जांच करेगी और नियमों की अवहेलना करते पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही होगी। गौतम ने बताया कि जिले और अंतर जिला में व्यक्तिगत वाहन, कैब या टैक्सी में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो लोगों के आने जाने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार दुपहिया वाहनों पर एक व्यक्ति तथा ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त एक सवारी को बैठाया जा सकता है।
अन्य राज्य में जाने के लिए पास जरूरी
गौतम ने बताया कि अन्य राज्यों में जाने के लिए पास लेना जरूरी है। ई मित्र के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर जिला कलेक्टर कार्यालय से पास प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निजी वाहन, टैक्सी आदि के माध्यम से जिला कलेक्टर कार्यालय, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, डिप्टी एसपी, एसएचओ और औद्योगिक परिवहन आदि के लिए जीएम डीआईसी या आरएम रीको के द्वारा भी आफलाइन पास प्राप्त किया जा सकता है। ऑफलाइन पास एस एम एस, व्हाट्सएप या मेल आदि के जरिए जारी किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि अन्य राज्य से पास लेकर कोई व्यक्ति जिले में प्रवेश करता है तो उसे प्रवेश करने के लिए किसी एनओसी की आवश्यकता भी नहीं होगी। यदि अन्य स्टेट किसी व्यक्ति को प्रवेश देने के लिए एनओसी मांगते हैं तो सक्षम अधिकारी एनओसी जारी करें।
जिला कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि अन्य राज्यों में अटके व्यक्तियों को लाने के लिए जिले से बस भेजकर उन्हें लाने की अनुमति दी जा सकती है लेकिन इसके लिए संबंधित जिला (जहां वे व्यक्ति अटके हैं )कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी। ट्रांजिट ट्रैवल भी अनुमत है। उन्होंने कहा कि दूसरे जिलों से आने वाले लोगों से बांड नहीं भरवाना है केवल बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों से ही होम क्वॉरेंटाइन रखे जाने का बांड भरवाना होगा।
क्वेरंटाइन से निकलें तो करें कार्यवाही
जिला कलेक्टर ने कहा कि अन्य राज्यों या जिले के बाहर से आकर रहने वाले लोगों को आवश्यक रूप से 14 दिन तक क्वेरंटाइन में रहना होगा। गौतम ने कहा कि जिले को कम्प्यूनिटी स्प्रैड से बचाने में यह क्वेरंटाइन सबसे अहम होगा। अतः इसकी गंभीरता के मद्देनजर नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाए तथा क्वेरंटाइन में रह रहे लोगों पर नजदीकी से निगरानी रखी जाए। निगरानी के लिए गांव व शहर में वार्ड स्तर पर कमेटियों का गठन हो। इन कोर ग्रुप में पटवारी, बीएलओ और हेल्थ वर्कर शामिल हो। यह कमेटियों से नियमित रूप से रिपोर्ट लें और चैक पोस्ट पर प्राप्त होने वाले डाटा से इन्हें क्राॅस चैक भी करवाएं। क्वरेंटाइन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाए तो संबंधित के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करवाएं। गौतम ने कहा कि इसे हल्के में ना लें, छोटी सी लापरवाही गंभीर खतरा पैदा कर सकती है।
मनरेगा में दें 2 लाख रोजगार, काम चालू नहीं हुआ तो होगा निलम्बन
जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में मनरेगा के तहत रोजगार दिए जाने की बहुत संभावनाएं हैं और वर्तमान परिस्थितियों में यह बहुत जरूरी है कि गांवों में लोगों को रोजगार मिले ,जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार हो तथा लोगों को आर्थिक संबल मिल सके इसके लिए प्रत्येक राजस्व ग्राम में मनरेगा के तहत काम चालू किए जाएं। उन्होंने अगले 10 दिनोें में जिले में मनरेगा श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर दो लाख किए जाने का लक्ष्य देते हुए कहा कि ग्राम विकास अधिकारी तक यह निर्देश स्पष्ट रूप से पहुंच जाए कि मनरेगा के तहत अधिकाधिक काम चालू हो, सृजनात्मक गतिविधियां हो तथा लोगों को रेाजगार मिले। उन्होंने कहा कि यदि किसी राजस्व ग्राम में मनरेगा के काम शुरू नहीं हुए तो सम्बंधित के विरूद्ध निलम्बन की कार्यवाही की जाएगी। जिला कलक्टर ने कहा कि मनरेगा के तहत कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए अधीनस्थों को निर्देश दें।
जिला कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में समस्त अर्थव्यवस्था खुली हुई है इसके मद्देनजर सभी काम सुचारू रूप से हो यह सुनिश्चित किया जाए, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में मार्केट खोले जाने की अनुमति नहीं है, स्टेण्डअलोन दुकानें ही खोले जाने की अनुमति है मार्केट में दुकानें नहीं खोली जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निदेशक माध्यमिक शिक्षा सौरभ स्वामी, एसडीएम बीकानेर रिया केजरीवाल, प्रशिक्षु आईएएस अभिषेक सुराणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) एएच गौरी, आरएएस अधिकारी शैलेंद्र देवड़ा सहित सभी उपखंड अधिकारी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।