बीकानेर। कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी के संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्र में आवश्यक सामग्री की कीमतन होम डिलवरी करने के लिए व्यावसायिक संस्थानों को उनकी सहमति के आधार पर खोलने के लिए अधिकृत किया है।
जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने बताया कि वार्ड संख्या 75, 76, 79, 80 के लिए कल्पतरू भुजिया बाजार बीकानेर को अधिकृत किया है। इसके प्रोप्राईटर संदीप बोथरा के मोबाइल नम्बर 9636004000, 0151-2546559 व 0151-2521001 पर तथा वार्ड संख्या 25, वार्ड संख्या 58 से 62, 74 व 79 के लिए अम्बिका ट्रेडिंग कम्पनी बड़ा बाजार बीकानेर को अधिकृत किया है। इसके प्रोप्राईटर मुकेश सुराणा के मोबाईल नम्बर 8824011412 पर फोन करके सामान प्राप्त किया जा सकता हैं। उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 48, 49, 63 से 65 व 73, 77, 78 के लोग रिलायन्स फ्रेस रानी बाजार से आवश्यक सामान क्रय करने के लिए गजेन्द्र सिंह के मोबाईल नम्बर 9352869881 पर तथा योगेन्द्र कल्ला के मोबाईलन नम्बर 8078697144 व 0151-2530356 पर सूचना दे सकते है।
इसी प्रकार से वार्ड संख्या 66, 67, 69 से 72 के लोग विशाल मेघा मार्ट रेलवे स्टेशन के पास बीकानेर के गौरव भटनागर के मोबाईल नम्बर 7014574933, 9779499100, 7014210074 व 9462591991 पर सूचना दे सकते है। वार्ड संख्या 5, 9, 25,58, 60 से 62 व 74, 80 के लोग के.जी.एन. मार्ट स्कूल न. 3 बड़ा बाजार के ईद मोहम्मद के मोबाईल नम्बर 9024465729 व 9352829050 पर सूचना देकर सामान मंगवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 48, 49, 63 से 65 तक के लोग जे.आर.मार्ट वेद मार्केट के पास रानी बाजार के बृजलाल मित्तल के मोबाईल नम्बर 9414137035, 7014170183 तथा 0151-2523166 पर सूचना देकर आवश्यक सामान की मांग कर सकते है। जिला मजिस्ट्रेट गौतम ने इन सभी संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि वे कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए आवश्यक प्रोटोकाॅल की पालना करते हुए कफ्र्यूगस्त क्षेत्र के निवासियों से मांग प्राप्त होने पर निर्धारित मूल्य पर घर-घर जाकर खाद्य सामग्री विक्रय करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही संबंधित के खिलाफ अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि एक जगह एकत्रित होकर खाद्यान्न सामग्री वितरण करना प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि उक्त सभी प्रतिस्थान को खोलने की अनुमति इस निर्देश के साथ दी गई है कि कफ्र्यू क्षेत्र के आवंटित वार्डों की मांग के अनुसार ही केवल मात्र होम डिलीवरी दी जायेगी। उन्होंने बताया कि इन संस्थानों के वाहनों व डिलीवरी बाॅय को हरे रंग का अनुमति-पत्र एडीएम सिटी जारी करेंगे।